दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ उठाएं

सीतापुर ।  जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,द्वारा संचालित शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनका वित्तीय वर्ष 2018-2019 एवं 2019-20 में विवाह सम्पन हुआ है, आवेदन कर सकते है। विभाग द्वारा यदि पति दिव्यांग है और पत्नी सकलांग है तो ऐसी दशा में रू0 15000.00 की प्रोत्साहन धनराशि तथा यदि पत्नी दिव्यांग है एवं पति सकलांग है तो रू0 20000.00 तथा पति एवं पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000.00 की  धनराशि पति व पत्नी दोनों के संयुक्त खाते में भेजी जाती है।


जो दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है वह दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन कराकर हार्ड कापी समस्त संलग्नकों के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, सीतापुर में जमा किया जाना अनिवार्य है।


आवेदन करते समय दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र (स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग द्वारा), जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र (आयकर दाता न हो), युवक एवं युवती का आयु पं्रमाण पत्र, सी0एम0ओ0 द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक), राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता की छाया प्रति, अधिवास (निवास) का प्रमाण-पत्र तथा युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति दस्तावेजो का होना अनिवार्य है।



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