8 फरवरी को विधानसभा का मतदान
नई दिल्ली । यहां विधानसभा हेतु 8 फरवरी को मतदान होना है। हम आपको बता दें कि मतदाताओं के लिए भी आवश्यक है कि वे इसके लिए खुद को तैयार रखें और मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। यदि किसी कारण मतदाता के पास पहचान पत्र (वोटर कार्ड) नहीं है, तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके बगैर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा बशर्ते मतदाता सूची में नाम हो। मताधिकार के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर मतदाता पहचान पत्र होते हुए भी मतदान नहीं कर पाएंगे। वहीं यदि मतदाता सूची में नाम है तो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार दूसरे पहचान पत्र का इस्तेमाल मतदाता की पहचान के लिए किया जा सकता है। इसके लिए आयोग ने 12 तरह के पहचान पत्र दिखाने की मतदाताओं को सुविधा दी है। उक्त जानकारी को लेकर आप सजग हो सकते हैं।